बिहार के किसान अब सस्ते दर पर खेती में काम आने वाले औजार किराये पर ले सकते हैं। बिहार सरकार किसानों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर योजना लेकर आई है। खेती के लिए छोटी मशीनों और औजारों से लेकर किसानों को ट्रैक्टर तक की जरूरत पड़ती है।
किसानों की जरुरत को ध्यान में रखते हुए सरकार कृषि यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत बिहार के किसानों को छूट पर कृषि यंत्रों की खरीद, कस्टम हायरिंग सेंटर और कृषि यंत्र बैंक की स्थापना करने जा रही है।
राज्य के सभी जिलों में 257 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे
सब मिशन आन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना (SMAM) के तहत 2024-25 में राज्य के सभी जिलों में 257 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे।
कृषि यांत्रिकीकरण राज्य योजना (2024-25) में कुल 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। जिसमें खेत की जुताई, बुआई निकाई-गुडाई, सिंचाई, कटाई और दौनी इत्यादि तथा उद्यान से संबंधित कृषि यंत्र शामिल होंगे।
ऑनलाइन करें आवेदन
अनुदान वाले रेट पर कृषि यंत्र खरीदने के बिहार राज्य के इच्छुक प्रगतिशील किसान, जीविका समूह, ग्राम संगठन और कलस्टर फेडरेशन अपनी सुविधानुसार कहीं से भी ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
5 अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन के लिए रजिस्ट्रेस्शन
किसानों को ऑनलाईन आवेदन के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट (www.farmech.bih.nic.in) पर रजिस्टर कराना होगा।
ये सुविधा 5 अप्रैल को 2:00 बजे से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 मई 2024 है।
राज्य के योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित यंत्रों, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ बेलर और स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम इत्यादि पर अनुदान के लिए 2000 लाख रुपये व्यय किया जाएगा।
इबीसी को 18 प्रतिशत सब्सिडी
इस योजना के तहत जिलों के लिए तय राशि का कम से कम 18 प्रतिशत अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के कृषकों को दिया जाएगा। बिहार राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित सूचीबद्ध कृषि यंत्रों पर अनुदान दर प्रतिशत तथा अनुदान दर के अधिकतम सीमा में 10 फीसदी वृद्धि कर किसानों को अनुदान का लाभ दिया जाएगा।
ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से आवेदक का चयन
कृषि यात्रिकरण सॉफ्टवेयर OFMAS पर आवेदन करने से पूर्व कृषि विभाग, बिहार के DBT Portal पर Registration करना अनिवार्य है। बिना Registration नंबर के OFMAS में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों के खरीद करने के लिए किसानों से प्राप्त योग्य आवेदन में से ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से आवेदक का चयन कर लॉटरी की तिथि को ही परमिट जारी किया जाएगा। जिसकी वैद्यता 21 दिनों की होगी।