बिहार सरकार मुर्गी पालन शुरू करने पर दे रही है 50 फीसदी सब्सिडी, आवेदन के लिए रखें साथ ये दस्तावेज

poultry farming in Bihar

बिहार में किसान खेती के साथ-साथ पशुपालन भी करते हैं। इससे उन्हें अच्छी कमाई होती है। लेकिन इन दिनों सरकार प्रदेश में मुर्गी पालन को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए वह किसानों को बंपर सब्सिडी दे रहे हैं। राज्य सरकार का मानना है कि राज्य में अंडे और चिकन की मांग में वृद्धि हुई है और ऐसे में मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू करने से किसानों को अच्छा मुनाफा मिलेगा। इसके साथ ही छोटे स्तर पर रोजगार का सृजन भी होगा।

जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार प्रदेश में मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत कुक्कुट विकास योजना चला रही है। इस योजना के तहत 3000 क्षमता के ब्रायलर पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए सब्सिडी दी जाती है। खास बात यह है कि सब्सिडी का लाभ ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर दिया जाएगा। यानी जो किसान पहले सब्सिडी के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि आवेदक को मान्यता प्राप्त संस्थानों से मुर्गी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षित आवेदकों को ही सब्सिडी दी जाएगी।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 50 प्रतिशत और सामान्य जाति के लाभार्थियों को 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक खोलने के 21 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

आवेदन करते समय इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

आधार कार्ड

वोटर आईडी

पैन कार्ड

जाति प्रमाण पत्र

फोटो

निवास प्रमाण पत्र

नाज़री नक्श

पासबुक

एफडी

सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र

अगर किसान सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in/ahd/ पर जाना होगा। इसके बाद बताई गई प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय सभी जानकारी सही से भरें। गलत जानकारी देने पर आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।

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