बिहार के किसानों को फसल नुकसान के लिए मिलेगी सहायता, जानिए कैसे करें अप्लाई

Farmers

राज्य फसल सहायता योजना के तहत बिहार सरकार किसानों को 7,500 रुपये से 10,000 रुपये तक की सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत किसानों को फसल में 20 प्रतिशत नुकसान यानी फसल खराब होने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाएगा। किसानों को खेती में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसान बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं में अपनी फसलों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे में किसान अपनी फसलों के नुकसान से बचने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत अपनी फसलों का बीमा करवाते हैं। साथ ही कई राज्यों में फसलों को नुकसान होने पर राज्य सरकार फसलों का मुआवजा भी देती है।

बिहार सरकार का कृषि विभाग बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत रबी 2023-24 सीजन की फसलों के लिए सब्सिडी दे रहा है। राज्य सरकार की इस योजना के तहत, फसल क्षति और नुकसान के मामले में किसानों को सरकार द्वारा वित्तीय मुआवजा प्रदान किया जाएगा। आइए जानते हैं किसानों को कितनी मदद मिलेगी।

कितनी मिलेगी मुआवजा राशि

राज्य फसल सहायता योजना के तहत, बिहार सरकार किसानों को 7,500 रुपये से 10,000 रुपये तक की सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत किसानों को फसल में 20 प्रतिशत नुकसान यानी फसल खराब होने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाएगा। वहीं 20 प्रतिशत से अधिक फसल गंवाने वालों को 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ रैयत और गैर-रैयत दोनों किसान उठा सकते हैं। यहां रैयत किसान उन किसानों को संदर्भित करता है जिनके पास जमीन है और उनके नाम पर कृषि भूमि है। गैर-रैयत किसान वे हैं जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है, लेकिन वे दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं।

इन रबी फसलों पर दिया जाएगा मुआवजा

गेहूं- राज्य के सभी 38 जिलों में पंचायत स्तर की फसल के रूप में

मक्का – राज्य के 31 मक्का आच्छादित जिलों में पंचायत स्तर की फसल के रूप में

ईड/गन्ना: राज्य के 16 गन्ना आच्छादित जिलों में पंचायत स्तर की फसल के रूप में

चना – राज्य के 17 जिलों में जिला स्तर की फसल के रूप में

अरहर- राज्य के 20 जिलों में जिला स्तर की फसल के रूप में

राई सरसों- राज्य के 37 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में

मसूर- राज्य के 34 जिलों में जिला स्तर की फसल के रूप में

गेहूं- राज्य के 15 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में

आलू- राज्य के 15 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में

टमाटर- राज्य के 10 जिलों में जिला स्तर की फसल के रूप में

बैंगन – राज्य के 12 जिलों में जिला स्तर की फसल के रूप में

मिर्च – राज्य के 12 जिलों में जिला स्तर की फसल के रूप में

पत्ता गोभी – राज्य के 11 जिलों में जिला स्तर की फसल के रूप में

किसान यहां कर सकते हैं आवेदन

अगर आप बिहार के किसान हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि राज्य के किसानों के लिए बिहार सरकार द्वारा राज्य फसल सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है, इसके लिए राज्य के किसानों को सहकारिता विभाग की बिहार राज्य फसल सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, यहां आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएगी जिसे आपको दर्ज करना है, इसके बाद अपना आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जबकि इसके लिए आवेदन की तिथि 31 मार्च रखी गई है।

 

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