किसानों के लिए MSP पर गेहूं बेचने से पहले ये नियम जानने है बेहद जरूरी

मार्च का महीना अब लगभग समाप्त हो चुका है, ऐसे में खेतो में गेहूं की फसल भी पककर तैयार हो गईं हैं। कई राज्यों में गेहूं की कटाई भी शुरु हो गईं हैं, तो वही कई राज्य ऐसे भी हैं जहां किसान कटाई की तैयारी कर रहें हैं।

ऐसे में कई राज्यों की सरकार ने MSP पर गेहूं की खरीद की तैयारी भी शुरु कर दी है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक़ कई राज्यों में 1 April से MSP पर गेहूं की खरीद शुरु होनी है । इन ही नही कई राज्यों में private companies ने भी किसानों से गेहूं खरीदने की तैयारी शुरु कर दी है। ऐसे में आइए आपकों बताते हैं गेहूं बेचने या खरीदने से पहले MSP से जुड़े हुए नियम

गेहूं मे नमी पर क्या कहते हैं नियम:

MSP पर गेहूं बेचने के लिए गेहूं मे 10 से 15% नमी की मात्रा होना बेहद जरूरी है। इससे अधिक मात्रा होने पर गेहूं MSP पर नही खरीदी जा सकती। गेहूं मे नमी की मात्रा नापने के लिए एक मीटर का यूज किया जाता है।

सिकुड़े दाने होने पर क्या कहते हैं नियम: एक क्विंटल मे सिर्फ 5 % सिकुड़े या टूटे दाने होने पर ही msp पर गेहूं की खरीदी की जायेगी। गेहूं मे सिकुड़े दाने की पहचान करने के लिए किसी भी मशीन का उपयोग नहीं किया जाता, इसका टेस्ट center incharge अपने experience से करता है।

गेहूं के साथ दूसरे अनाज की मात्रा पर क्या कहते हैं नियम:

गेहूं मे किसी दूसरे अनाज की मात्रा 0.75% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक मात्रा होने पर गेहूं की सफाई कराने की जरूरत पड़ती है।

चमक को लेकर क्या कहते हैं नियम:

बारिश के मौसम में बारिश होने पर गेहूं के दानों की चमक खो जाती है। ऐसे में इसका नुकसान किसानों को भी उठाना पड़ता है। अगर बारिश मे गेहूं की चमक कम हो जाती हैं तो इसको लेकर State Government एक दुसरे से permission लेती है।

गेहूं की फसल में चमक 10 % से कम होने पर पूरा MSP दिया जानें का प्रावधान है।

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